मुरादाबाद : सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा मस्जिद हटाने की नाैटिस से हलचल

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मुरादाबाद : सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा मस्जिद हटाने की नाैटिस से हलचल


- एमडीए ने नोटिस जारी कर कहा - 15 दिन में निर्माण नहीं हटाया तो चलेगा बुलडोजर

मुरादाबाद, 09 सितम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के थाना पाकवाड़ा क्षेत्र में दिल्ली रोड पर सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा मस्जिद को लेकर होने वाली कार्रवाई के बीच दूसरे दिन बुधवार को भी हलचल रही। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

थाना पाकबड़ा क्षेत्र में दिल्ली रोड पर करीब 300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने अवैध निर्माण माना है। प्राधिकरण ने एक दिन पूर्व मंगलवार को मुस्तफा मस्जिद के मुतवल्ली को नोटिस जारी कर 15 दिन में निर्माण खुद हटाने के निर्देश दिए हैं। तय अवधि में निर्माण नहीं हटाया गया तो एमडीए की टीम बुलडोजर से इसे हटाएगी।

एमडीए सचिव पंकज वर्मा ने बुधवार को बताया कि उपरोक्त मस्जिद के मामले में जारी नोटिस में निर्माण को सरकारी जमीन पर होना बताया गया है। नोटिस जारी होने के दूसरे दिन भी मस्जिद कमेटी में हलचल बढी रही। कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है कि मस्जिद काफी पुरानी है।

अब 15 दिन की अवधि पूरी होने के बाद एमडीए की अगली कार्रवाई पर सबकी नजर है। मुरादाबाद में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक निर्माण के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। कांठ रोड पर सिद्ध अस्पताल के पास सड़क किनारे बने मस्जिदनुमा निर्माण को पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से हटाया गया था। एमडीए की सेक्टर-10 योजना में पार्क की जमीन पर बनी मीनार को भी हटाकर जमीन खाली कराई गई थी।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने बुधवार को बताया कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है। वहीं एमडीए सचिव पंकज वर्मा का कहना है कि जमीन सरकारी होने के कारण निर्माण को नियमों के तहत वैध नहीं माना जा सकता। सड़क किनारे निर्माण होने से यातायात प्रभावित होने की बात भी प्राधिकरण ने कही है।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल

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