पीएमएमएसवाई में 14 से 24 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन, छह परियोजनाओं का मिलेगा लाभ : डॉ. संजय निषाद

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पीएमएमएसवाई में 14 से 24 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन, छह परियोजनाओं का मिलेगा लाभ : डॉ. संजय निषाद


लखनऊ, 14 अगस्त (हि.स.)। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत पात्र लाभार्थियों को लाभ देने के लिए उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू की जा रही है। इच्छुक लाभार्थी 24 अगस्त 2026 तक विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। भारत सरकार ने योजना की अवधि सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है।

यह जानकारी उप्र मत्स्य विभाग के मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने शुक्रवार को मत्स्य निदेशालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत उपलब्ध अवशेष लक्ष्यों के सापेक्ष पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए विभागीय पोर्टल को निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन के लिए खोला जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में मत्स्य विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए उपलब्ध जल संसाधनों का वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण से समुचित उपयोग किया जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने और मत्स्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

छह परियोजनाओं में मिलेगा अवसर

योजना के तहत छह परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इनमें बड़े क्षेत्र में तालाब निर्माण एवं निवेश के लिए 33.93 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सामान्य, महिला और अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थी शामिल होंगे।

इसके अलावा सामान्य वर्ग के लिए मध्य आकार के आरएएस (RAS) की तीन यूनिट, महिला एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रियरिंग यूनिट निर्माण के 22.667 हेक्टेयर, जबकि महिला वर्ग के लिए बैकयार्ड आरएएस की 241 यूनिट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जलाशयों में मत्स्य अंगुलिका संचय के लिए 65,000 अंगुलिकाओं का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सामान्य, महिला एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थी आवेदन कर सकेंगे। वहीं पारंपरिक मछुआरा परिवारों के लिए आजीविका एवं पोषण संबंधी सहायता के तहत 500 यूनिट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विभाग के अनुसार, परियोजनाओं की इकाई लागत, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक अभिलेख और अन्य संबंधित जानकारी विभागीय पोर्टल fisheries.up.gov.in पर उपलब्ध है। पात्र लाभार्थी निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा

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