मीरजापुरः गैंगस्टर एक्ट में इमरान की 1.50 करोड़ की जमीन कुर्क

WhatsApp Channel Join Now
मीरजापुरः गैंगस्टर एक्ट में इमरान की 1.50 करोड़ की जमीन कुर्क


मीरजापुर, 08 अगस्त (हि.स.)। अपराध और अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस-प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी गैंग लीडर इमरान की करीब 1.50 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर ली। कार्रवाई शुक्रवार शाम गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई।

पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफिया और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में नायब तहसीलदार कोरांव, थानाध्यक्ष पड़री प्रदीप कुमार सिंह, कोरांव पुलिस और पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली देहात में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 234/2026, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित गैंग लीडर इमरान पुत्र इशरार खान निवासी 39 बटालियन रोड, रैबन्ना, थाना कोतवाली कटरा, मिर्जापुर के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है।

पुलिस ने बताया कि इमरान द्वारा अपराध एवं अवैध समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित संपत्ति के रूप में ग्राम कोरांव अंतर्गत मौजा तिरसठ में आराजी संख्या 01ख, रकबा 1.05960 हेक्टेयर जमीन (सह खातेदार) चिह्नित की गई थी। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपये है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जमीन को कुर्क कर लिया गया।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा

Share this story