जौनपुर का चर्चित हत्याकांड : महिला समेत दो को उम्रकैद, 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया
जौनपुर, 11 मई (हि.स.)। यूपी के जौनपुर में आठ वर्ष पूर्व हुए चर्चित हत्याकांड में अदालत ने महिला समेत दो आरोपितों को सोमवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने हत्या कर शव को कुएं में फेंककर साक्ष्य मिटाने के मामले में आरोपी बिंदु देवी एवं नागेंद्र मिश्रा को उम्रकैद तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के बांसदेवपट्टी गांव निवासी राजेश कुमार पाल ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके पिता 7 सितंबर 2018 को दोपहर करीब दो बजे ट्रैक्टर एजेंसी जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। परिजनों ने काफी तलाश की मगर उनका कोई पता नहीं चला और मोबाइल फोन भी बंद मिला।
तीन दिन बाद 10 सितंबर को औरैला गांव स्थित एक कुएं में शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि कुएं में मृतक की मोटरसाइकिल और उनका शव पड़ा था, जो छह टुकड़ों में कटा हुआ था। घटना को लेकर मृतक के पुत्र ने कुम्हार बस्ती निवासी बिंदु देवी पत्नी मन्नालाल प्रजापति सहित अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बिंदु देवी और नागेंद्र मिश्रा उर्फ लंगड़ा को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।-----------
हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

