इंट्रा स्टेट व इंटर स्टेट सप्लाई में गलत जमा कर पर व्याज देयता नहीं बनेगी: संजीव बिहारी भटनागर
सदस्यता माह में अधिक से अधिक न्याय प्रवाह का सदस्य बनायें : विचित्र शर्मा
मुरादाबाद, 18 दिसम्बर (हि.स.)। अधिवक्ता परिषद ब्रज टैक्स इकाई मुरादाबाद का स्वाध्याय मंडल दिल्ली रोड स्थित न्याय प्रवाह केंद्र बुद्धि विहार में गुरुवार को आयोजित किया गया। स्वाध्याय मंडल के मुख्य वक्ता जोनल टैक्स बार के सीनियर अधिवक्ता संजीव बिहारी भटनागर ने कहा कि धारा 77 एवं उसकी उपधाराओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इंट्रा स्टेट व इंटर स्टेट सप्लाई में गलत जमा कर पर व्याज देयता नहीं बनेगी।
संजीव भटनागर ने आगे बताया कि धारा 77 की उपधारा 1 में किसी व्यक्ति ने इंट्रा स्टेट सप्लाई मानते हुए सीजीएसटी/एसजीएसटी टैक्स का भुगतान/जमा किया है और बाद में यह इंटर स्टेट सप्लाई निकलती है, तब ऐसी स्थिति में जमा किया गया कर, निर्धारित शर्तों के अधीन वापस किया जाएगा तथा धारा 77 की उप धारा 2 में बताया कि इसमें इंटर स्टेट सप्लाई मानते हुए इंट्री ग्रेटेड टैक्स जमा कर देता है, किंतु बाद में यह सप्लाई इंट्रा स्टेट निकलती है, तब उसके द्वारा जो भी सीजीएसटी टैक्स या स्टेट टैक्स जमा किया जाना चाहिए था,उस पर कोई ब्याज की देयता नहीं बनेगी अर्थात सरल भाषा में धारा 77 की उप धारा 2 में कोई ब्याज नहीं लगता है । ।
अधिवक्ता परिषद ब्रज क्षेत्र के प्रदेश मंत्री विचित्र शर्मा नेे कहा कि न्याय प्रवाह केंद्र पर प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को इसी तरह का स्वाध्याय मंडल का आयोजन किया जायेगा ।
इस मौके पर विचित्र शर्मा, मोहित अग्रवाल, राजीव बिश्नोई, मो सलमान सैफी, समीर सैनी, नीरज सोलंकी आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल

