मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 अनिवार्य : जिलाधिकारी

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मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 अनिवार्य : जिलाधिकारी


कानपुर, 16 दिसंबर (हि.स.)। जो पात्र नागरिक अभी किसी भी स्थान के मतदाता नहीं हैं या जिन्हें गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, वे फॉर्म-6 भरकर बीएलओ को दें अथवा वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से आवेदन करें। बीएलओ को पर्याप्त मात्रा में फॉर्म-6 उपलब्ध कराए जा चुके हैं। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के पात्र हैं। डीईओ ने किसी भी स्थिति में एक से अधिक गणना प्रपत्र न भरने का अनुरोध किया। भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची में दो स्थान पर मतदाता होना अविधिक है। यह बातें मंगलवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कही।

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा बीएलओ एवं बीएलए की बैठकें आयोजित कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की एएसडी सूची डीईओ पोर्टल के लिंक https://kanpurnagar.nic.in/deo-portal/ पर भी उपलब्ध है, जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है।

भाजपा, सपा तथा सीपीआई (एम) सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराया कि अनुपस्थित, शिफ्टेड एवं मृतक (एएसडी) मतदाताओं की जो सूची उन्हें उपलब्ध कराई गई है, उसमें अभी तक उनकी पार्टी के बीएलए द्वारा किसी भी प्रकार की कोई विशेष कमी संज्ञान में नहीं लाई गई है।

27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची के अनुसार जनपद में कुल 35,38,261 मतदाता थे। 16 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 26,28,422 मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का वेरिफिकेशन बीएलओ द्वारा पूरा किया जा चुका है, जो कुल मतदाताओं का 74.29 प्रतिशत है। इसमें से 6,08,747 मतदाताओं की मैपिंग का कार्य शेष रह गया है जिसे बीएलओ द्वारा निरंतर किया जा रहा है, जिससे न्यूनतम संख्या में मतदाताओं को नोटिस जारी करने की आवश्यकता पड़े।

बैठक में यह भी बताया गया कि जनपद में मृतक, अनुपस्थित और शिफ्टेड (एएसडी) मतदाताओं की संख्या 9,07,094 है, जो कुल मतदाताओं का 25.64 प्रतिशत है। माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार अधिकतम नो-मैपिंग वाले मतदेय स्थलों पर बीएलए एवं बीएलओ के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिससे राजनीतिक दलों के सहयोग से मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन और शुद्धतम रूप में तैयार किया जा सके।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26 दिसंबर 2025 तक गणना प्रपत्र जमा किए जा सकते हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 31 दिसंबर 2025 को किया जाएगा, जिस पर 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी 2026 को होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप

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