मीरजापुरः खाद्य पदार्थों के 58 नमूने मानक के विपरीत, 34 दुकानदारों पर 4.85 लाख जुर्माना

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मीरजापुरः खाद्य पदार्थों के 58 नमूने मानक के विपरीत, 34 दुकानदारों पर 4.85 लाख जुर्माना


- 925 दुकानों का निरीक्षण, नवरात्र मेले में घी, दूध, खोया और मिठाइयों की जांच के निर्देश

मीरजापुर, 09 अक्टूबर (हि.स.)। जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अप्रैल 2026 से अब तक 925 दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान लिए गए नमूनों में से 58 मानक के विपरीत पाए गए। विभाग ने संबंधित मामलों में न्यायालय में वाद दायर किए हैं। वहीं, इस अवधि में 34 दुकानदारों पर कुल 4.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक हुई। इसमें सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय सुशील कुमार सिंह ने विभागीय कार्रवाई की जानकारी दी। बताया गया कि अब तक 162 विधिक और 241 सर्वे नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए थे। इनमें 100 विधिक और 117 सर्वे नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें 58 नमूने मानक के विपरीत मिले।

जिलाधिकारी ने दूध, खोया, मिठाई, घी, खाद्य तेल और नमकीन समेत ब्रांडेड व स्थानीय उत्पादों की जांच तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने थोक दुकानों पर 15 किलोग्राम के देशी घी के डिब्बों से नमूने लेने को भी कहा। आगामी नवरात्र को देखते हुए विंध्याचल मेला क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड दुकानों पर विशेष निगरानी रखने तथा मिलावट के खिलाफ छापेमारी करने के निर्देश दिए गए। विभाग की टीम मेला क्षेत्र में निरीक्षण और नमूना संग्रह कर रही है। बैठक में अपर जिलाधिकारी विनोद कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा

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