खाद्य एवं रसद विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक, अन्नपूर्णा भवनों के बाबत दिए निर्देश

WhatsApp Channel Join Now
खाद्य एवं रसद विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक, अन्नपूर्णा भवनों के बाबत दिए निर्देश


खाद्य एवं रसद विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक, अन्नपूर्णा भवनों के बाबत दिए निर्देश


खाद्य एवं रसद विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक, अन्नपूर्णा भवनों के बाबत दिए निर्देश


-सतीश चन्द्र शर्मा राज्यमंत्री ने की गहन समीक्षा-अनियमितता के कारण 36 उचित दर विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी

लखनऊ , 30 दिसम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के सतीश चन्द्र शर्मा, राज्यमंत्री, खाद्य तथा रसद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अध्यक्षता में आज धान खरीद तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में रणवीर प्रसाद प्रमुख सचिव , अनामिका सिंह आयुक्त, कामता प्रसाद सिंह अपर आयुक्त (स्थापना), सत्यदेव, अपर आयुक्त (आपूर्ति), कमलेन्द्र कुमार वित्त नियंत्रक तथा धान क्रय संस्थाओं के प्रदेश स्तरीय अधिकारियों समेत प्रदेश स्तरीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बैठक में अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी दी गई कि 200 करोड़ रुपए के वित्तीय प्राविधान के परिप्रेक्ष्य में अब तक 74 जनपदों से जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कार्य योजना प्राप्त हो गयी है। विभागीय बजट से वित्तीय वर्ष 2025-26 में अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के सम्बन्ध में अद्यतन 49 जनपदों द्वारा कार्यदायी संस्था को धनराशि अंतरित करायी जा चुकी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को प्रथम चरण के अन्तर्गत माह अक्टूबर 2025 के प्रारम्भ से निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल डिलीवरी कराए जाने का कार्य हो रहा है।

इसी प्रकार विवाहित महिलाओं के यूनिट स्थानान्तरण हेतु कुल 7,316 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिन पर कार्यवाही प्रगतिमान हैे। प्रदेश स्तर पर लम्बित आवेदनों को नियमानुसार जाँच कर उनके राशन कार्ड निर्गत किए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर अब तक 92.09 प्रतिशत लाभार्थियों की ई-केवाईसी करायी जा चुकी है। माह नवम्बर 2025 में आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अनियमितता के दृष्टिगत कुल 36 उचित दर विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, 60 उचित दर विक्रेताओं के अनुबंध निलंबित तथा 133 उचित दर विक्रेताओं के अनुबंध पत्र निरस्त किए गए। शासन के पक्ष रुपए 28.31 लाख की प्रतिभूति की धनराशि जब्त की गयी।

विभागीय मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिलों में पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कराते हुए, नियमानुसार नवीन राशन कार्ड निर्गत किए जाएं। नवीन पात्र लाभार्थियों को नवीन निर्गत किए जाने वाले राशन कार्डों का वितरण जन प्रतिनिधियों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाए। जिन राशन कार्ड धारकों के सदस्य भारत से बाहर विदेश नौकरी करने गए हैं तथा उनकी आय अधिक होने के कारण वह अपात्र हो गए हैं। उनके राशन कार्ड आय सीमा अधिक होने के दृष्टिगत निरस्त कर दिए जाएं। उक्त के साथ-साथ मृत व्यक्तियों के राशन कार्ड भी निरस्त कर पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड निर्गमित किए जाएं। ऐसी महिलाएं जिनका विवाह हो गया है, उनके यूनिटों को उनके ससुराल में जोड़ने की कार्यवाही तत्परता से की जाए। लाभार्थियों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण करायी जाए।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / शिव सिंह

Share this story