उप्र में 24 अक्टूबर को राज्य के सभी मतदेय स्थलों पर लगेगा विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर

WhatsApp Channel Join Now
उप्र में 24 अक्टूबर को राज्य के सभी मतदेय स्थलों पर लगेगा विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर


-छूटे हुए एवं पहली बार मतदाता बनने वाले पात्र नागरिकों को कैम्प में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का मिलेगा अवसर

लखनऊ, 23 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के उपरांत मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे हुए नागरिकों तथा पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के नाम सम्मिलित कराने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर (शनिवार) को प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शिविर का आयोजन व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित किया जाए तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 24 अक्टूबर को प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारी प्रातः 10 बजे से अपराह्न चार बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। सभी बीएलओ के पास पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6 उपलब्ध होने चाहिए, ताकि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के इच्छुक पात्र नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रत्येक मतदेय स्थल पर हेल्प डेस्क भी सक्रिय रखी जाएगी, ताकि नागरिकों को पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक सहायता मिल सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष कैम्प के आयोजन का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसकी जानकारी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों को भी दी जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिक इस अभियान का लाभ उठा सकें।

उन्होंने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म-6 भरने की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं। ऑफलाइन फार्म-6 भरने हेतु इच्छुक पात्र नागरिकों को नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो के साथ जन्म एवं निवास संबंधी आवश्यक अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां तथा परिवार के किसी सदस्य का मतदाता फोटो पहचान पत्र की संख्या (यदि उपलब्ध है तो) बूथ पर लेकर आने के लिए प्रेरित भी किया जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अभियान के सघन पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / दिलीप शुक्ला

Livevns.news Desk
Livevns.news Desk

765759 Articles

Share this story