कुल्हाड़ी से जानलेवा हमले के आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

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झांसी, 19 दिसंबर (हि.स.)। कुल्हाड़ी से जानलेवा हमले के आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा कनिष्क सिंह के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव के अनुसार वादिया सुमित्रा देवी ने 02 अक्टूबर 2025 को थाना ककरबई पर प्रार्थनापत्र दिया था कि 25 सितंबर 2025 की सुबह 7:30 बजे मेरे पति मोटरसाइकिल से खेत से घर वापस लौट रहे थे उनके साथ पड़ोस की महिला भुवानी देवी बैठी थी। रास्ते में पहले से घात लगाए प्रभुदयाल पुत्र गोकुल प्रसाद ने मोटरसाईकल रोक ली और मेरे पति के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया वह लहुलुहान होकर गिर पड़े। उनके साथ बैठी महिला ने बचाने की कोशिश की तो उसे भी मरणासन्न कर दिया और मरा समझकर भाग गया। मेरे पति को गम्भीर चोटे आईं हैं। उनकी हालत गम्भीर बनी हुई है। तहरीर के आधार पर धारा 109, 126 (2), 352, 118 (1) भा०न्या०सं०के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त मामले में आरोपी प्रभुदयाल पुत्र गोकुल प्रसाद की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / महेश पटैरिया

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