जानलेवा हमले के तीन दोषियों को 10 वर्ष का कारावास

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जानलेवा हमले के तीन दोषियों को 10 वर्ष का कारावास


सदर कोतवाली क्षेत्र का 10 साल पुराने मामले में आया फैसला

कोर्ट ने प्रत्येक दोषियों पर 31,250 रुपये अर्थदंड भी लगा

औरैया, 09 अप्रैल (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान की कोर्ट ने औरैया जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव पुर्वा सबसुख निवासी जानलेवा हमले के तीन दोषियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने तीनों पर अर्थदंड भी लगाया।

उक्त मामले की अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक कुमार मिश्र ने गुरुवार को बताया कि यह मामला लगभग 10 वर्ष पुराना है। गांव पुर्वा सबसुख निवासी प्रबल प्रताप पुत्र अरुण कुमार सिंह ने रिपोर्ट लिखाई कि 18 अगस्त 2016 की शाम आठ बजे वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। तभी विपक्षीगण नरेंद्र सिंह, हरी सिंह व अवध नरायन एक राय होकर प्रार्थी के दरवाजे पर आए व गालियां देते हुए पिता की खोज करने लगे। उसने विरोध किया तो सभी घर में घुस आए व लाठी डंडों से प्रार्थी को पीटने लगे। बचाव में बहनें आईं तो उनके साथ भी मारपीट की। प्रार्थी के पिता अरुण कुमार शोरगुल सुनकर आए तो आरोपितों ने उनका कालर पकड़ा व घर के बाहर सड़क पर ले आए। एक ने प्रार्थी के पिता की पीठ में गोली मार दी। जिससे वह बेहोशी अवस्था में जमीन पर गिर पड़े। इस घटना की सूचना गांव वालों ने 100 नंबर पर दी तो पुलिस मौके पर पहुंची व घायल पिता को अस्पताल ले गई। इस मामले में सदर कोतवाली में प्राण घातक हमला व अन्य धाराओं में रिपोर्ट लिखी गई। पुलिस ने विवेचना कर तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायालय में चला तथा सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने गुरुवार को इस मामले का फैसला सुनाया।

इसके पूर्व बचाव पक्ष ने आरोपितों को गरीब किसान बताते हुए रहम की मांग की। वहीं अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक कुमार मिश्र ने जानलेवा हमले के दोषियों को कठोर दंड देने की बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश मयकं चौहान ने तीनों दोषियों पुर्वा सबसुख निवासी नरेंद्र सिंह, हरी सिंह व अवध नरायन को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। तीनों पर 31 हजार 250 रुपये प्रति व्यक्ति अर्थदंड भी लगाया गया।

कोर्ट ने अर्थदंड की वसूल हुई धनराशि की आधी धनराशि मामले के घायल अरुण कुमार को प्रदान करने का भी आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद तीनों दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार

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