साढ़े सात वर्ष पुराने हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

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औरैया, 03 जुलाई (हि. स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में थाना अयाना क्षेत्र के हसुलिया गांव में साढ़े सात वर्ष पूर्व हुए युवक हत्याकांड में न्यायालय ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जबकि एक दोषी को आयुध अधिनियम के मामले में अतिरिक्त 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।

अभियोजन के अनुसार हसुलिया गांव निवासी माधो सिंह उर्फ पवन ने थाना अयाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 दिसंबर 2017 की शाम करीब 5:30 बजे वह अपने भाई मोहन उर्फ प्रिंस और मां गुड्डी देवी के साथ खेत से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में गांव निवासी पप्पू ने मोहन को रोक लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी।

आरोप है कि उसी समय राहुल उर्फ राजू, पप्पू, सोनू उर्फ दंगे और बृजेश ने मोहन उर्फ प्रिंस पर चाकू, कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल मोहन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।

मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अरविंद राजपूत ने आरोपियों को कठोर सजा दिए जाने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने उन्हें निर्दोष बताया।

दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य सुनने के बाद न्यायालय ने राहुल उर्फ राजू, पप्पू, सोनू उर्फ दंगे और बृजेश को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, सोनू उर्फ दंगे को आयुध अधिनियम की धारा-25 के तहत भी दोषी मानते हुए 10 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया।

सजा सुनाए जाने के बाद चारों दोषियों को जिला कारागार भेज दिया गया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि अर्थदंड की निर्धारित धनराशि मृतक के आश्रितों को प्रदान की जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार

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