औरैया : पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों से बच्चों को किया जागरूक

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औरैया : पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों से बच्चों को किया जागरूक


औरैया, 30 सितंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिले के विद्यालयों में पॉक्सो एक्ट-2012 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को सुदिति ग्लोबल एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने छात्र-छात्राओं को बाल संरक्षण कानून और उनके अधिकारों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति कानून की नजर में बच्चा है। बच्चों को अनुचित स्पर्श, शोषण और असुरक्षित परिस्थितियों से बचने के लिए सजग रहने तथा सुरक्षित और असुरक्षित व्यवहार में अंतर पहचानने के बारे में समझाया गया।

विशेष न्यायाधीश ने कहा कि किसी भी समस्या या खतरे की स्थिति में बच्चे बिना झिझक अपने अभिभावक, शिक्षक, पुलिस या विधिक सेवा संस्थाओं से सहायता ले सकते हैं।

कार्यक्रम की समन्वयक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रोमा गुप्ता ने विद्यालय में पेंटिंग और पोस्टर के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानाचार्य को शिक्षकों के जरिए बच्चों तक पॉक्सो कानून की जानकारी पहुंचाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत बॉक्स लगवाने को कहा।

कार्यक्रम में प्रधानाचार्य कंचनलता तिवारी, शिक्षक बृजेश चौधरी, देवशक्ति समेत विद्यालय का स्टाफ तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय प्रभारी दिलीप कुमार, ऋषभ पोरवाल और पीएलवी आलेहसन, रमनलाल, सुधा गुप्ता व मयंक पुरवार मौजूद रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार

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