औरैया : अवैध शस्त्र रखने के मामले में एक दोषी को सात वर्ष की सजा

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औरैया : अवैध शस्त्र रखने के मामले में एक दोषी को सात वर्ष की सजा


औरैया, 18 अगस्त (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत औरैया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अवैध शस्त्र रखने के मामले में न्यायालय ने एक दोषी को सात वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर कुल 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

पुलिस मीडिया सेल के अनुसार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की ओर से चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” एवं “मिशन शक्ति 5.0” अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी की गई। इसी क्रम में मंगलवार 18 अगस्त 2026 को जिला न्यायालय ने थाना फफूंद से संबंधित अवैध शस्त्र रखने के मामले में फैसला सुनाया।

मुकदमा अपराध संख्या 61/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फफूंद, जनपद औरैया से संबंधित अभियुक्त विजय सिंह पुत्र मन्नी सिंह निवासी पूर्वा चंदेल थाना अजीतमल को दोषी ठहराया गया।

न्यायालय ने धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत उसे सात वर्ष के साधारण कारावास और कुल 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार

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