औरैया: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद

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औरैया: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद


औरैया, 08 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने बिधूना कोतवाली क्षेत्र से 13 वर्ष पूर्व किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं कोर्ट ने अपहरण में सहयोग करने वाली महिला को भी सात साल के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से सुनाई है।

उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि बिधूना कोतवाली में वादी ने रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री ने हाईस्कूल की परीक्षा दी है। उसकी पुत्री तीन जून 2013 को बिधूना बाजार करने जा रही थी तभी अज्ञात व्यक्ति उसको बहला फुसलाकर ले गया। उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन कोई पता नहीं चला। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर विवेचना की तो कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र ग्राम रसूलपुर निवासी रफीक का नाम प्रकाश में आया। उसे गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त रसूलपुर निवाीस छिदाना पत्नी राजू पुत्री नन्हूं को भी अपहरण में सहयोग का आरोपी बनाकर दोनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायालय पाॅक्सो अधिनियम में चला तथा बुधवार को इसका निर्णय सुनाया गया।

विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो मृदुल मिश्र ने बहस की कि नाबालिग के अपहरण व उससे दुष्कर्म के दोषी रफीक को कठोर दंड दिया जाए, क्योंकि वह न्यायालय में काफी समय अनुपस्थित रहा, जिससे कोर्ट को निर्णय करने में अधिक समय लगा। इसके अलावा महिला छिदाना ने किशोरी के अपहरण व उसे छिपाने का जुर्म किया है। अतः वह भी दंड की भागीदार है।

बचाव पक्ष ने उन्हें निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी रफीक को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी तथा अपहरण में सहयोगी महिला छिदाना को सात साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोनों दोषी रफीक व छिदाना को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार

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