मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दो दोषियों को तीन साल की सजा

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मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दो दोषियों को तीन साल की सजा


लखनऊ,28 अक्टूबर(हि.स.)। विशेष न्यायालय ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ की गई धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए दोषी ठहराया है। दोषियों को तीन साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

ईडी द्वारा अभियोजन शिकायत दर्ज करने के बाद, विशेष न्यायालय, पीएमएलए ने दो आरोपित विशाल शर्मा उर्फ शिवाश पाठक और नईम खान उर्फ आर के मिश्रा को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ की गई धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए दोषी ठहराया है। भारत और इलाहाबाद बैंक ने फर्जी आईडी और पते का उपयोग करके डाकघर से फर्जी तरीके से खरीदे गए जाली किसान विकास पत्र पर ऋण प्राप्त किया। अभियुक्तगणों को उनके द्वारा किये गये अपराध के लिए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/दीपक/सियाराम

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