जानलेवा हमले में दो सगे भाईयों को कारावास
-अदालत ने दोनों को अर्थदंड की भी दी सजा
हमीरपुर, 25 जनवरी (हि.स.)। मझगवां थानाक्षेत्र के नौरंगा गांव में उधारी मांगने पर सगे भाइयों ने दुकानदार पर जानलेवा हमला किया था। जिस पर दोनों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एफटीसी-प्रथम सुदेश कुमार ने आरोपित को तीन वर्ष की कैद व 12 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि इसके भाई को सात माह पूर्व सजा हो चुकी है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता महेश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि वादी नौरंगा निवासी कालका प्रसाद ने कोर्ट के जरिए 7 अक्टूबर 2005 को मुकदमा दर्ज कराया। बताया कि उसके बहनोई मान सिंह निवासी बंगरा की मौत के बाद भांजे नरेश, देवकरन, बालमुकुंद को अपने पास रख लिया था। और नरेश को गांव में पान की दुकान खुलवा दी थी। दुकान से गांव के मातादीन व प्रेमनारायन उधार सामान लेते रहे। 20 सितंबर 2005 को जब भांजे ने उधारी मांगी तो गाली-गलौज करते हुए जानमाल की धमकी दी थी।
अगले दिन 21 सितंबर को जब भांजा नरेश शौच के लिए गया तो दोनों भाइयों ने कुल्हाड़ी व डंडे से लैश होकर हमला कर घायल कर दिया था। मझगवां पुलिस के मुकदमा न दर्ज करने पर उसने कोर्ट की शरण ली। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) सुदेश कुमार ने दोष साबित होने पर आरोपित प्रेमनरायन को तीन वर्ष की कैद व 12 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि इसके भाई मातादीन को 31 मई 2023 को तीन वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई जा चुकी है। तब चार्ज बनने के बाद प्रेमनरायन फरार हो गया था। जिसे एक माह पूर्व ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
हिन्दुस्थान समाचार/पंकज/राजेश
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