इंजन बंद होने से पहले विमान से उतरी प्रशिक्षु पायलट, प्रोपेलर की चपेट में आकर घायल

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इंजन बंद होने से पहले विमान से उतरी प्रशिक्षु पायलट, प्रोपेलर की चपेट में आकर घायल


कानपुर, 28 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर में नाइट फ्लाइंग प्रशिक्षण के दौरान इंजन पूरी तरह बंद होने से पहले विमान से उतरना एक महिला प्रशिक्षु पायलट को भारी पड़ गया। चलते प्रोपेलर की चपेट में आने से उसकी पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल प्रशिक्षु का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना को गंभीर मानते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने जांच शुरू कर दी है और संबंधित फ्लाइट इंस्ट्रक्टर को प्रशिक्षण ड्यूटी से हटा दिया है।

जानकारी के अनुसार यह हादसा 26 जून की रात चकेरी स्थित कानपुर एयरपोर्ट पर गर्ग एविएशन फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (एफटीओ) के ट्विन इंजन विमान Tecnam P2006T (VT-NBV) के साथ हुआ। विमान नाइट इंस्ट्रक्शनल फ्लाइंग मिशन पर था, जिसमें एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और प्रशिक्षु पायलट सवार थे।

बताया गया कि विमान सुरक्षित रूप से रनवे पर उतर चुका था, लेकिन उस समय दोनों इंजन चालू थे और प्रोपेलर घूम रहे थे। इसी बीच प्रशिक्षु पायलट विमान से बाहर निकल गई और घूमते प्रोपेलर की चपेट में आ गई। हादसे में उसकी पीठ पर गंभीर चोटें आईं। घटना के तुरंत बाद एयरपोर्ट पर मौजूद कर्मचारियों ने राहत कार्य शुरू किया और घायल प्रशिक्षु को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है।

डीजीसीए ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित फ्लाइट इंस्ट्रक्टर को जांच पूरी होने तक फ्लाइंग ट्रेनिंग ड्यूटी से अलग कर दिया है। साथ ही दुर्घटना में शामिल विमान के संचालन पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। उधर, चकेरी एयरपोर्ट के निदेशक प्रदीप यादव ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया।

विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि मानक सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार किसी भी विमान से तब तक उतरने की अनुमति नहीं दी जाती, जब तक इंजन पूरी तरह बंद न हो जाएं और प्रोपेलर पूरी तरह रुक न जाएं। ऐसे में प्रारंभिक तौर पर यह घटना सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन में चूक या प्रशिक्षण प्रक्रिया में लापरवाही की ओर संकेत करती है। वहीं रविवार को डीजीसीए ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद हादसे के लिए जिम्मेदार पक्षों की पहचान की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित व्यक्तियों एवं प्रशिक्षण संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप

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