दस साल पुराने डीजल व 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर मेरठ में होगी सख्ती

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दस साल पुराने डीजल व 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर मेरठ में होगी सख्ती


मेरठ, 07 नवम्बर (हि.स.)। दस वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर मेरठ में सख्ती बरती जाएगी। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों को एनओसी कटवाने के लिए कहा है। ऐसा नहीं होने पर वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस समय दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के कारण हालात बहुत खराब हैं। दिल्ली में बीएस-4 डीजल बसों के प्रवेश पर रोक लग चुकी है तो नोएडा में भी बीएस-3 और बीएस-4 वाहनों के संचालन पर सख्ती की जा रही है। ऐसे में मेरठ का परिवहन विभाग पुराने वाहनों के संचालन पर सख्त हो गया है।

मेरठ के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन कुलदीप सिंह ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश से 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन एवं 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों का एनसीआर क्षेत्र में संचालन बंद किया गया है। ऐसे वाहनों की एनओसी जारी करने और पंजीकरण रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। मेरठ के ऐसे वाहन स्वामी अपने वाहनों की अन्य जिलों के लिए एनओसी कटवा लें या पंजीकृत स्क्रैप डीलर का प्रमाण पत्र संलग्न करके पंजीयन निरस्तीकरण के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें। ऐसा नहीं करने वाले वाहनों का पंजीकरण रद्द कर उन पर कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/कुलदीप/पवन

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