वाराणसी में स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में शराब-सिगरेट की बिक्री पर रोक

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वाराणसी में स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में शराब-सिगरेट की बिक्री पर रोक


वाराणसी, 26 जुलाई (हि.स.)। जिले में सुबह विद्यालयों में आने-जाने के दौरान सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए अब स्कूल के समय पर यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के वाहन चलाने पर कार्रवाई होगी।

पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने अपने कार्यालय में पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर यातायात सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अब स्कूल के 100 मीटर के दायरे में शराब, पान, गुटखा, सिगरेट की ब्रिक्री नहीं होगी। स्कूलों के आसपास एंटी-रोमियो स्क्वॉड भ्रमणशील रहेंगे। स्कूल परिसर में अस्त्र—शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं है। स्कूल की सम्पति को नुकसान पहुंचानें वालों पर विधिक कार्यवाही होगी। स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी।

बैठक में विद्यार्थियों की सुरक्षा पर मंथन किया गया। स्कूल परिसरों में सीसीटीवी लगाने, नियमित पुलिस पेटोलिंग और साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूक रहने पर बल दिया गया। छात्रों और स्कूल के कर्मचारियों को आनलाइन खतरों से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने पर भी विचार किया गया। बैठक में एसोसियेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. दीपक मधोक, अध्यक्ष राहुल सिंह, सचिव पुष्पा अग्रवाल आदि भी मौजूदग रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीधर त्रिपाठी / पवन कुमार श्रीवास्तव

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