बांदा में थम नहीं रही है पराली जलाने की घटनाएं, 22 किसानों पर जुर्माना
बांदा, 14 नवम्बर (हि.स.)। सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के बाद भी जनपद में पराली जलाने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। भारत सरकार ने सैटेलाइट के जरिए 13 घटनाओं को चिन्हित किया है। इसमें जिले के 22 किसान दोषी पाए गए हैं, जिन पर 1,32,500 रुपये जिला प्रशासन द्वारा जुर्माना किया गया है।
सैटेलाइट के माध्यम से जनपद में 13 घटनाओं को भारत सरकार के द्वारा चिन्हित किया गया है। इन सभी घटनाओं का स्थलीय सत्यापन जिला प्रशासन द्वारा कराया गया। इनमें 6 घटनायें पराली जलाने एवं छह घटनायें कूड़ा अवशेष जलाने की पायी गयी तथा एक घटना हमीरपुर जनपद की है, जो बाँदा में दर्शायी गयी है। इसके बाद सर्वाेच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में सम्बन्धित तहसीलों के उपजिलाधिकारियों ने दोषी किसानों के विरूद्ध जुर्माना वसूली नोटिस जारी कर दी है।
बबेरू तहसील के ग्राम किटहाई के रामकृष्ण पुत्र छत्रपाल,कमलेश पुत्र शिवबरन देवकुमार पुत्र इंद्रपाल, देवप्रसाद पुत्र इंद्रपाल, धर्मराज पुत्र इंद्रपाल, देवप्रसाद पुत्र रामाधीन, रामाधार पुत्र विश्वनाथ और रामाधीन पुत्र विश्वनाथ, जयकरण पुत्र केशव एवं जितेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रकाश, आदित्य कुमार पुत्र रामप्रकाश कुम्हेडासानी पर जुर्माने की वसूली नोटिस जारी कर दी गयी है तथा तहसील बाँदा के सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. लल्लू सिंह ग्राम बडेहा एवं रवीश कुमार पुत्र राजकुमार ग्राम फतपुरवा एवं तहसील अंतर्रा के ग्राम खुरहण्ड के रामपाल पुत्र शिवपाल, सुरेन्द्र पाल पुत्र शिवपाल,राजकुमार पुत्र मल्हू राजेन्द्र पुत्र मलहू शिवचरण पुत्र मल्हू एवं अतर्रा तहसील ग्राम खुरहण्ड के ही राजाभइया सिंह पुत्र नंदलाल सिंह, दुर्विजय पुत्र नंदलाल सिंह, राकेश सिंह पुत्र नंदलाल सिंह एवं राजेश सिंह पुत्र नंदलाल सिंह के ऊपर जुर्माना वसूली का नोटिस जारी किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/अनिल
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