स्टांप नियमावली मूल्यांकन सूची अवलोकनार्थ उपलब्ध, 18 तक दाखिल कर सकते हैं आपत्ति

WhatsApp Channel Join Now

मीरजापुर, 5 सितम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबंधन अनुभाग-1 द्वारा निर्गत अधिसूचना उत्तर प्रदेश स्टांप नियमावली 2013 के नियम-4(1) व तृतीय संशोधन नियमावली 2015 का वार्षिक रूप से मूल्यांकन सूची को पुनरीक्षित किया जाना है। यदि कोई आपत्ति हो तो 18 सितंबर तक संबंधित तहसील में दाखिल कर सकते हैं।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) व जिला निबंधन ने बताया कि प्रस्तावित मूल्यांकन सूची संबंधित तहसील में उप जिलाधिकारी व उप निबंधन कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है। जनपद के सभी नागरिक, जनप्रतिनिधि, वसीकानवीस व अधिवक्ता आदि जनहित में, उक्त मूल्यांकन सूची लागू किए जाने के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 18 सितंबर तक संबंधित तहसील में उपजिलाधिकारी, उपनिबंधन एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व, सहायक महान निरीक्षक निबंधन के समक्ष किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story