कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया

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कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया


मृतक का वेतन साबित करने के लिए वेतन लिपिक को न भेजने पर कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख

जौनपुर,11 अप्रैल (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सड़क दुर्घटना के मामले में मृतक के वेतन को साबित करने के लिए वेतन लिपिक के हाजिर न होने पर ट्रिब्यूनल जज मनोज कुमार अग्रवाल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले में 18 अप्रैल 2026 को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। साथ ही वेतन लिपिक को पेश करने का भी आदेश हुआ।

इस मामले की जानकारी शनिवार को अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि फूलचंद प्रजापति निवासी खुटहन माध्यमिक विद्यालय सोनरा सुईथाकला में प्रधानाध्यापक थे। फूलचंद की 29 फरवरी 2024 को मोटरसाइकिल से शहर से घर जाते समय ग्राम जेठपुरा सरायख्वाजा के पास 11:30 बजे सामने से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो गई। घायल प्रधानाध्यक फूलचंद की इलाज के दौरान 7 मार्च को बीएचयू में मृत्यु हो गई। उनके वेतन को साबित करने के लिए कोर्ट ने याची मृतक की पत्नी के प्रार्थना पत्र पर वेतन लिपिक को तलब किया था, लेकिन वह बयान देने उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने इसे आपत्तिजनक मानते हुए बीएसए जौनपुर से जवाब तलब किया है।--------------

हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

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