शिवा शर्मा हत्याकांड: कोर्ट ने गंभीर अपराध बताते हुए आरोपितों की जमानत याचिका को किया खारिज

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शिवा शर्मा हत्याकांड: कोर्ट ने गंभीर अपराध बताते हुए आरोपितों की जमानत याचिका को किया खारिज


लखनऊ, 23 अक्टूबर (हि.स.)। शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपित श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्चिम दुबे और ड्राइवर तनवीर उर्फ दानिश की सीजेएम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

आरोपितों की वकील की ओर से आज कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने अपराध को गंभीर मनाते हुए आरोपितों को जमानत देने से इनकार कर दिया। अब ये लोग ऊपरी अदालत में अपनी अर्जी दायर करेंगे। कोर्ट का कहना है कि इस मामले का ट्रायल सेशन कोर्ट में होना है ऐसे में सीजेएम कोर्ट के स्तर पर आरोपितों को जमानत देने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

इसके पहले बीती मंगलवार को नागपुर में गिरफ्तार किये गये इन तीनों आरोपितों को लेकर पुलिस लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंची थी। यहां पर शिवा शर्मा हत्याकांड के बारे में पूछताछ की गयी। इसके बाद तीनों आराेपिताें का सिविल अस्पताल में मेडिकल कराकर सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। काेर्ट ने दलीलें सुनने के बाद तीनाें आराेपिताें काे दस दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया।

हिन्दुस्थान समाचार / दीपक

Livevns.news Desk
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