मुरादाबाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू

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मुरादाबाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू


आगामी पर्वों, जयंती व विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत लागू की निषेधाज्ञा

मुरादाबाद, 02 मार्च (हि.स.)। जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी अनुज सिंह ने सोमवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की है, जोकि दिनांक 26 अप्रैल 2026 तक जनपद में लागू रहेगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी पर्व होलिका दहन, होली, जमात-उल-विदा(अलविदा)/रमजान का अंतिम शुक्रवार, ईद-उल-फितर, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राईडे, डा. भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिवस आदि एवं जनपद में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की है।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल

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