हिट एंड रन नए कानून के विरोध में चालकों के हड़ताल का समाजवादी व्यापार सभा ने किया समर्थन

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हिट एंड रन नए कानून के विरोध में चालकों के हड़ताल का समाजवादी व्यापार सभा ने किया समर्थन


हिट एंड रन नए कानून के विरोध में चालकों के हड़ताल का समाजवादी व्यापार सभा ने किया समर्थन


वाराणसी,02 जनवरी (हि.स.)। हिट एंड रन नए कानून के विरोध में वाहन चालकों के हड़ताल का समाजवादी व्यापार सभा ने समर्थन किया है। व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि केन्द्र सरकार को जल्द से जल्द देश के समस्त ट्रक/ड्राइवर/ट्रांसपोर्ट संगठनों से वार्ता कर सुझाव के आधार पर ही नए कानून को लागू करने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने बिना बस और ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन से वार्ता किए एवं विश्वास में लिए यदि हिट एण्ड रन नए कानून को लागू किया तो सभा सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर नए कानून हिट एण्ड रन के प्रावधान लागू होने के पहले ही विरोध में सोमवार से वाहन चालकों की हड़ताल चल रही है। हड़ताल का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ-साथ-साथ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात में भी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में कई प्रदेशों में बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से वाहनों के पहिए रुक गए है। जन-सामान्य के वस्तुओं की उपलब्धता पर असामान्य स्थित हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप दैनिक उपयोग की चीजों जैसे- पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर, सब्जी, अनाज, दवाई इत्यादि की अनुलब्धता होने से काला-बाजारी और महंगाई बढ़ सकती है, इसलिए सरकार को इस सम्पूर्ण प्रकरण पर तत्काल उचित एवं स्वीकार्य कदम उठाना चाहिए। गौरतलब हो कि सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून में बदलाव किया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर को 10 साल तक कैद और 7 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

हिन्दुस्थान समाचार/श्रीधर/प्रभात

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