पटाखा एवं आतिशबाजी निर्माण से संबंधित प्रतिष्ठानों के अधिष्ठाताओं एवं नियोजकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

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पटाखा एवं आतिशबाजी निर्माण से संबंधित प्रतिष्ठानों के अधिष्ठाताओं एवं नियोजकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी


मुरादाबाद, 23 अक्टूबर (हि.स.)। सहायक निदेशक (कारखाना) अमित कुमार ने जनपद मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा एवं सम्भल में पटाखा एवं आतिशबाजी निर्माण से संबंधित विनिर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण और अन्य गतिविधियों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों के अधिष्ठाताओं एवं नियोजकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी संबंधित प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों, सुरक्षित कार्य-पद्धति, अग्नि एवं आपातकालीन सुरक्षा उपायों तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से पटाखा उद्योग से जुड़े प्रतिष्ठानों में ज्वलनशील एवं विस्फोटक प्रकृति की सामग्री के उपयोग को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यस्थल पर अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित करने, आपातकालीन निकास मार्गों को सुचारु रखने, विद्युत सुरक्षा, सुरक्षित भंडारण व्यवस्था तथा श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया है।

सहायक निदेशक कारखाना ने सभी संबंधित अधिष्ठाताओं से अपील की है कि, श्रमिकों के जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने-अपने प्रतिष्ठानों का आवश्यक वैधानिक पंजीकरण कराएं तथा निर्धारित सुरक्षा प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। सुरक्षा मानकों का पालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल

Livevns.news Desk
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