राशन कार्ड और वोटर आईडी से भी होगा वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सत्यापन : जिलाधिकारी

WhatsApp Channel Join Now
राशन कार्ड और वोटर आईडी से भी होगा वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सत्यापन : जिलाधिकारी


कानपुर, 20 मई (हि.स.)। नगरीय क्षेत्रों में ऐसे बुजुर्ग जिनके पास हाईस्कूल प्रमाणपत्र या परिवार रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, उन्हें वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए शासन ने वैकल्पिक दस्तावेजों से आयु सत्यापन की सुविधा दी है। पात्र बुजुर्ग अब राशन कार्ड, वोटर आईडी समेत अन्य दस्तावेजों के आधार पर भी आवेदन कर सकेंगे। यह बातें बुधवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहीं।

जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में जारी शासनादेश के अनुसार आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया गया है। इसके चलते नगरीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ रहे थे, जहां पात्र बुजुर्गों के पास न तो हाईस्कूल प्रमाणपत्र था और न ही परिवार या कुटुम्ब रजिस्टर उपलब्ध था।

उन्होंने बताया कि शासन ने ऐसे आवेदकों की सुविधा को देखते हुए वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्यता दी है। अब शहर के बुजुर्ग राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अथवा पैन कार्ड के आधार पर आयु सत्यापित करा सकेंगे।

इसके लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर स्व-घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह उल्लेख करना होगा कि उनके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है तथा उनके क्षेत्र में परिवार या कुटुम्ब रजिस्टर उपलब्ध नहीं है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह नई व्यवस्था केवल नगरीय क्षेत्रों में लागू होगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया ही प्रभावी रहेगी।

उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई व्यवस्था की जानकारी अधिक से अधिक पात्र बुजुर्गों तक पहुंचाई जाए, ताकि उन्हें पेंशन योजना का लाभ लेने में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप

Share this story