नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
फिरोजाबाद, 12 अगस्त (हि.स.)। न्यायालय ने सोमवार को नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व उससे दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना एका क्षेत्र में 19 सितंबर 2022 को प्रदीप, विजय तथा मानपाल पुत्र प्रबल सिंह 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले गए थे। मानपाल नगला खेमें सिढपुरा कासगंज का रहने वाला है। किशोरी के पिता ने तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद मानपाल के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मानपाल को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 35000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़ / आकाश कुमार राय
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