किन्नर को पैरालीगल वालेन्टियर्स बनाए जाने का प्राविधान: अपर जनपद न्यायाधीश

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किन्नर को पैरालीगल वालेन्टियर्स बनाए जाने का प्राविधान: अपर जनपद न्यायाधीश


मीरजापुर, 19 अक्टूबर (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश विनय आर्या ने कहा कि किन्नर के उत्थान एवं उनको समाज में सम्मान देन के लिए कानून बनाये गये हैं। समाज में किसी भी किन्नर को पीड़ित नहीं किया जाएगा। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रक्खा जाएगा। वे शनिवार को थर्ड जेन्डर विधिक साक्षरता व सहायता जागरूकता शिविर के शुभारम्भ के दाैरान किन्नराें से मुलाकात की।

अपर जनपद न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी भी किन्नर को कोई विधिक परेशानी होती है या किसी के द्वारा अपमानित किया जाता है तो वह अपनी समस्या लिखित तौर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने बताया कि किन्नर को पैरालीगल वालेन्टियर्स बनाये जाने का प्राविधान सालसा द्वारा बनाया गया है। यदि कोई किन्नर पैरा लीगल वालेन्टिर्य बनना चाहता है तो वह अपना आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में देकर बन सकता है। जागरूकता शिविर में दीपक कुमार श्रीवास्तव, अंगद यादव, ध्रुव तिवारी, पीएलवी जय प्रकाश सरोज, ओम प्रकाश कसेरा आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। इस दौरान थर्ड जेन्डर सलमा किन्नर, अंशिका, जूली एवं मुस्कान आदि मौजूद थे।

हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा

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