यमुना एक्सप्रेसवे पर धरना प्रदर्शन करने पर लगी रोक
नोएडा, 04 जून (हि.स.)। यमुना एक्सप्रेसवे पर धरना-प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस अब कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे को जीरो प्वाइंट से 41 किलोमीटर तक नो प्रोटेस्ट जोन घोषित किया गया है। इस संबंध में 22 मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था।
ग्रेटर नोएडा के डीसीपी डॉ. प्रवीण रंजन सिंह ने गुरुवार को बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे को नो प्रोटेस्ट जोन घोषित किया गया है। एक्सप्रेसवे पर किसी भी प्रकार के राजनैतिक-अराजनैतिक, किसान और अन्य संगठन धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। इसका उद्देश्य यातायात व्यवस्था बनाए रखना और वाहनों का आवागमन बाधित होने से रोकना है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए एक्सप्रेसवे के प्रमुख स्थानों और संबंधित थानों पर सूचना बोर्ड लगाए जा रहे। सोशल मीडिया और अन्य विभिन्न माध्यमों से भी जानकारी दी जा रही। पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुरेश चौधरी

