मुरादाबाद में 29 दिसंबर तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

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मुरादाबाद में 29 दिसंबर तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू


- त्योहारों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत जारी किए गए दिशा निर्देश

मुरादाबाद, 07 नवंबर (हि.स.)।

मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुनय झा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद मुरादाबाद की संपूर्ण सीमा में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश आज 07 नवंबर 2026 से प्रभावी होकर 29 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा।

जिलाधिकारी ने आदेश में कहा है कि आगामी पर्व एवं त्योहारों—दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, गुरुनानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस एवं क्रिसमस-डे तथा जनपद में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। इसके साथ ही विभिन्न समुदायों के बीच आपसी सौहार्द एवं सामाजिक समरसता बनाए रखने तथा जनसुरक्षा की दृष्टि से यह निषेधाज्ञा जारी की गई है।

आदेश के तहत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली, बैठक अथवा जनसभा आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा।

जिलाधिकारी अनुनय झा ने आगे कहा कि धार्मिक आयोजनों एवं जुलूसों के आयोजन के लिए भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। किसी भी पर्व के अवसर पर नई परंपरा प्रारंभ करने या किसी व्यक्ति को नई परंपरा कायम करने के लिए प्रेरित करने की अनुमति नहीं होगी।

सार्वजनिक स्थानों पर ईंट, पत्थर आदि एकत्र करने, लाठी, डंडा, तलवार, भाला, अग्नेयास्त्र अथवा अन्य ऐसे पदार्थों का प्रदर्शन या उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा, जिनसे जनसामान्य को क्षति पहुंचने की आशंका हो। निर्धारित नियमों के अनुसार वैध शस्त्र रखने वाले व्यक्तियों पर लागू प्रावधानों को छोड़कर सार्वजनिक रूप से शस्त्रों का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।

सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से ऐसी भड़काऊ, आपत्तिजनक अथवा भ्रामक सामग्री का प्रसार प्रतिबंधित रहेगा, जिससे साम्प्रदायिक तनाव या विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न होने की आशंका हो। ऐसी सामग्री प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा संबंधित सामग्री को तत्काल हटाने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल

Livevns.news Desk
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