अनधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पार करने पर जनवरी से 21 जून तक 973 लोग गिरफ्तार

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अनधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पार करने पर जनवरी से 21 जून तक 973 लोग गिरफ्तार


प्रयागराज, 24 जून (हि.स)। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल की ओर से यात्रियों की सुरक्षा तथा ट्रेनों के सुचारू एवं समयबद्ध संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे ट्रैक को अनधिकृत रूप से पार करने (ट्रेसपासिंग) वालों के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। प्रयागराज मंडल में 01 जनवरी से 21 जून तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 973 व्यक्तियों को ट्रेसपासिंग के आरोप में गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई।

यह जानकारी जनसम्पर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि रेलवे अधिनियम के अनुसार रेलवे ट्रैक पार करना दंडनीय अपराध है। इस अपराध के लिए 500 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है एवं जुर्माना न भरने पर सक्षम न्यायालय से तीन महीने तक की कैद या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि जनवरी में 131 लोग गिरफ्तार, फरवरी में 109, मार्च में 259, अप्रैल में 164, मई में 227 तथा जून में 83 लोग गिरफ्तार हुए हैं। स्टेशन वार गिरफ्तारियों का विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि प्रयागराज जंक्शन 124, कानपुर सेंट्रल 107, चुनार 99, प्रयागराज छिवकी 70, फतेहपुर 64, नैनी 54, कानपुर अनवरगंज 49, फफूंद 47, अलीगढ़ 47, पनकी धाम 46, फ़िरोज़ाबाद 45, टूंडला 42, जीएमसी 35, मानिकपुर 32, खुर्जा 28, मिर्जापुर 27, इटावा 24, सूबेदारगंज 15, शिकोहाबाद 9, दादरी 8 एवं हाथरस में 1 को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने कहा कि रेल प्रशासन यात्रियों एवं आमजन से अपील करता है कि वे किसी भी परिस्थिति में रेलवे ट्रैक पार न करें तथा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए केवल फुट ओवर ब्रिज, सबवे अथवा निर्धारित सुरक्षित मार्गों का ही उपयोग करें। थोड़ी सी जल्दबाजी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विद्याकांत मिश्र

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