करदाता अधिक से अधिक योजना का लाभ उठाते हुए बकाया भुगतान करें : प्रमुख सचिव

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लखनऊ, 05 फरवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश का राज्यकर विभाग भारत सरकार की जीएसटी की ब्याज एवं अर्थ दंड माफ करने संबंधी योजना संचालित कर रहा है। यह योजना व्यापारियों को राहत देने के लिए संचालित की गयी है। 35680 व्यवसायियों ने पांच फरवरी तक इस योजना का लाभ उठाते हुए लगभग 550 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में राजस्व जमा कर चुके हैं।

प्रदेश के कुल 20 जोन में से वाराणसी जोन-एक लगभग 18 करोड़ रुपये, जोन-दो लगभग 16 करोड़ रुपये, गोरखपुर जोन लगभग 29 करोड़ रुपये, लखनऊ जोन-एक लगभग 22 करोड़ रुपये, लखनऊ जोन-दो लगभग 81 करोड़ रुपये, गौतमबुद्ध नगर लगभग 141 करोड़ रुपये, गाजियाबाद जोन-एक लगभग 53 करोड़ रुपये एवं जोन-दो लगभग 21 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है।

प्रमुख सचिव राज्य कर एम देवराज ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि यूपी कार्यरत व्यापारियों एवं सेवा प्रदाताओं को ब्याज में छूट देने संबंधी प्रावधान के तहत वर्ष 2017-2018, 2018-19 एवं 2019-2020 की माल एवं सेवा का जमा करने पर ब्याज एवं अर्थदंड माफ किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि यह योजना 31 मार्च 2025 तक लागू है। उन्होंने सभी करदाताओं से भारत सरकार की इस योजना का लाभ तत्काल लेने का आग्रह किया। करदाता इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए राज्य कर विभाग के स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

प्रमुख सचिव ने बताया कि राज्य कर विभाग प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकार व्यापारियों के हितों के लिए कटिबद्ध है। उनको किसी भी प्रकार से क्षति नहीं होने देगी। इसके लिए राज्य कर विभाग पूरे तत्परता से कार्य कर रहा है। सभी करदाताओं के हितों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने सभी करदाताओं से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया।

हिन्दुस्थान समाचार / दीपक

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