अब 25 अगस्त तक किसान करा सकेंगे फसल बीमा : उप कृषि निदेशक
मीरजापुर, 08 अगस्त (हि.स.)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब किसान 25 अगस्त तक फसलों का बीमा करा सकेंगे। किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर योजना की जानकारी ले सकते हैं। बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर पर सूचना दें। उप कृषि निदेशक विकेश कुमार ने बताया कि वर्तमान खरीफ के तहत ऋणी किसान बैंक शाखा से संपर्क कर सुनिश्चित कर लें कि फसल का बीमा किया गया है अथवा नहीं। अगर अब तक फसल बीमा नहीं किया गया है तो नियमानुसार बीमा करने के लिए बैंक शाखा को सूचित कर दें।
उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक कुल 59 हजार 888 आवेदन बीमा कंपनी को प्राप्त हुए। कुल किसान अंश प्रीमियम 247.78 लाख, राज्य सरकार एवं भारत सरकार प्रीमियम 246.59 लाख कुल प्रीमियम 740.97 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर व क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है। फसल की बुवाई न कर पाना, असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदा, रोग, ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम, चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा / शरद चंद्र बाजपेयी / मोहित वर्मा
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