लोकसभा चुनाव : यूपी के 08 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में पहले दिन नहीं हुआ एक भी नामांकन
- पहले चरण में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च, 19 अप्रैल को होगा मतदान
लखनऊ, 20 मार्च (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के प्रथम चरण में 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 20 मार्च बुधवार को निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो गई। इसके साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। अधिसूचना के पहले दिन प्रथम चरण के निर्वाचन क्षेत्रों में कहीं से भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। नामांकन का समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे के मध्य निर्धारित है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले चरण के अंतर्गत जिन 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव सम्पन्न किया जाना है। उनमें सहारनपुर-01, कैराना-02, मुजफ्फरनगर-03, बिजनौर-04, नगीना-05 (सुरक्षित), मुरादाबाद-06, रामपुर-07 व पीलीभीत-26 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। पहले चरण की 08 लोकसभा सीटों में 07 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 01 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के प्रथम चरण की 08 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जायेगी। 30 मार्च को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को सम्पन्न होगा। उत्तर प्रदेश की सभी निवार्चन क्षेत्रों की 04 जून को मतगणना की जायेगी। 06 जून से पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण करा ली जायेगी।
उन्होंने बताया कि प्रथम चरण की 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1.43 करोड़ मतदाता हैं। उनमें 76.23 लाख पुरुष, 67.14 लाख महिला तथा 824 थर्ड जेन्डर हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 7693 मतदान केन्द्र तथा 14844 मतदेय स्थल हैं।
नामांकन के वक्त की जरूरी बातें
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु प्रत्येक सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को 25000 रुपये तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी को 12,500 रुपये जमानत धनराशि जमा करनी होगी। राष्ट्रीय, राज्यीय दलों के प्रत्याशियों को निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में तथा रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये निर्धारित है। नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर अधिकतम 03 वाहन तथा प्रत्याशी सहित अधिकतम 05 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों को फार्म-ए तथा फार्म-बी दाखिल करना होगा।
सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी
उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के 08 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर तथा उक्त चरण में सम्मिलित सभी 09 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया का विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। नामांकन के दौरान सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गयी है। सम्पूर्ण नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करायी जा रही है। सभी निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/ दिलीप/मोहित
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