ननिहाल आई लड़की को भगा ले जाने वाले को पांच साल की कैद
-जिला जज विकास कुमार प्रथम ने सुनाया निर्णय
चित्रकूट, 05 अगस्त (हि.स.)। ननिहाल गई लड़की को बरगलाकर भगा ले जाने के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिला जज विकास कुमार प्रथम ने आरोपी को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुन्दर मिश्रा ने बताया कि मऊ तहसील क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने बीती 26 जुलाई 2020 को मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी अपने ननिहाल गई थी। इस दौरान खण्डेहा गांव के अर्जुनपुर का निवासी मोहित पटेल पुत्र दुखी उसकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इसकी जानकारी मिलने पर दूसरे दिन ही सिद्धपुर बनाडी से वह अपनी बेटी को घर ले आया। इसके कुछ दिन बाद 21 जुलाई 2020 को मोहित पटेल फिर से अपने रिश्तेदारों के सहयोग से उसकी बेटी को बोलेरो गाड़ी से भगा ले गया। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद लड़की को बरामद किया था और बयान दर्ज कराए थे। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद सोमवार को जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर मऊ थाना क्षेत्र के खण्डेहा गांव के अर्जुनपुर निवासी मोहित सिंह पटेल को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / रतन पटेल / राजेश
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