नाबालिग का गाड़ी चलाना अभिभावकों को पड़ सकता है महंगा
बरेली, 28 नवम्बर (हि.स.)। सड़कों पर वाहनों से नाबालिग के भरते फर्राटे उनके अभिभावकों के लिए परेशानी का सबक बनने वाले हैं। इसके लिए अब अभिवावकों को 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल की सजा भी हो सकती है।
यातायात पुलिस नाबालिग को लेकर पूरी तरह सतर्क होकर स्कूल कॉलेज में जागरूकता अभियान चला रही है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-199 ए के तहत अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, किसी सड़क हादसे को अंजाम देता है, तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। साथ ही अभिभावक और गाड़ी मालिक दोनों के खिलाफ 25 हजार का जुर्माना और तीन साल की सख्त कार्रवाई हो सकती है।
पुलिस अधीक्षक यातायात राम मनोहर सिंह के मुताबिक, नाबालिगों को लेकर यातायात पुलिस पूरी तरह सतर्क है। स्कूल -कॉलेज में यातायात को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
हिन्दुस्थान समाचार/देश दीपक/दीपक/दिलीप
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