मुरादाबाद जनपद में 26 फरवरी तक धारा 163 लागू

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मुरादाबाद जनपद में 26 फरवरी तक धारा 163 लागू


मुरादाबाद, 13 जनवरी (हि.स.)। जिला मजिस्ट्रेट/ जिलाधिकारी अनुज सिंह ने आगामी पर्वों और जनपद में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मुरादाबाद जनपद में 26 फरवरी तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 को लागू किया है।

आगामी पर्व मकर संक्रान्ति, बसंत पंचमी, गणतंत्र दिवस, संत रविदास जयंती, शबे बरात, महाशिवरात्रि आदि एवं जनपद मुरादाबाद में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने की दृष्टि से लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट अनुज सिंह ने अपनी पूर्ण संतुष्टि उपरांत मंगलवार से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की है, जो 26 फरवरी तक लागू रहेगी। जिलाधिकारी के अनुसार कोई भी व्यक्ति निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल

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