नगर आयुक्त ने कुम्भ मेला कार्यों का निरीक्षण किया, जतायी नाराजगी

नगर आयुक्त ने कुम्भ मेला कार्यों का निरीक्षण किया, जतायी नाराजगी
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नगर आयुक्त ने कुम्भ मेला कार्यों का निरीक्षण किया, जतायी नाराजगी


-अभियन्ताओं को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश

प्रयागराज, 22 फरवरी (हि.स.)। नगर आयुक्त चन्द्र मोहन गर्ग ने गुरुवार को कुम्भ मेला तथा 15वें वित्त से प्राप्त धनराशियों से हो रहे निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया। इस दौरान कई स्थानों पर मिली खामियों से उन्होंने नाराजगी जताते हुए अभियन्ताओं को चेतावनी पत्र जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही कार्य कर रहे फर्मों पर जुर्माना लगाया।

नगर आयुक्त ने सलोरी से ईश्वर शरण, पीएनबी तिराहे से पानी टंकी बहादुर की चाय की दुकान होते हुए भुलाई का पुरवा हरिशचन्द्र शुक्ला के मकान तक गीतांजली हार्ड वेयर से मनोज टेण्ट हाउस होते हुए स्वारज नगर बड़ा पार्क होते हुए अपट्रॉन चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण व पटरी नाला नाली के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। जोन 03 में शुक्ला मार्केट ईश्वर शरण डिग्री कालेज पहलवान बाबा मजार होते हुए सादियाबाद रोड तिराह एमईएस क्वार्टर तक सड़़क सुधार व पटरी नाली निर्माण कार्य तथा वार्ड 64 के अन्तर्गत रसूलाबाद घाट रोड से ज्वाला देवी स्कूल रोड मेहदौरी गॉव होते हुए संगम वाटिका पार्क तक रोड पटरी व नाली का सुधार कार्य किया जा रहा था।

निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने नाले पर नवनिर्मित स्लैब को तोड़वा कर चेक किया। जिसमें सरिया की मात्रा मानक अनुरूप नही पायी गयी, साथ ही कार्य की प्रगति भी काफी धीमी पायी गयी।

नगर आयुक्त ने रोष व्यक्त करते हुए अधिशाषी अभियन्ता,सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता को चेतावनी पत्र जारी करते हुए सम्बन्धित फर्म-ठेकेदार को एक लाख का जुर्माना किये जाने के साथ सभी निर्माण सामग्री की सैम्पलिंग कराते हुए जांच करायी जाए। रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्घित फर्म पर नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने के निर्देश मुख्य अभियन्ता को दिये गये। इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया गया इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए।

जोन 04 वार्ड 46 में मण्डल अध्यक्ष भारत निषाद के गेस्ट हाउस से राधारमण इण्टर कालेज तक एवं विश्वनाथ लाल निगम के आवास से प्रयाग संगम रेलवे स्टेशन तक के निर्माण कार्य को भी नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया। इस दौरान जोड़ाई में मसाले का उपयोग गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। अधिषाशी अभियन्ता को निर्देशित किया कि निर्माण सामग्री की सैम्पलिंंग कराते हुए जॉच करायी जाए। रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्घित फर्म पर नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने का निर्देश मुख्य अभियन्ता को दिया। साथ ही मौके पर जो भी निर्माण कार्य हुआ पाया गया उसे ध्वस्त कर पुनः निर्माण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

हिन्दुस्थान समाचार/विद्या कान्त/राजेश

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