'एमएसएमई में पंजीकृत निर्माता व्यापारी को 15 दिन के अंदर भुगतान करना अनिवार्य'

'एमएसएमई में पंजीकृत निर्माता व्यापारी को 15 दिन के अंदर भुगतान करना अनिवार्य'
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'एमएसएमई में पंजीकृत निर्माता व्यापारी को 15 दिन के अंदर भुगतान करना अनिवार्य'












- डिस्ट्रिक्ट इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की साधारण सभा सम्पन्न

मुरादाबाद, 10 मार्च (हि.स.)। डिस्ट्रिक्ट इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की साधारण सभा रविवार को सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंघल तथा संचालन अतुल सक्सेना द्वारा किया गया। शिशिर गुप्ता अधिवक्ता द्वारा जीएसटी के सेक्शन 73 के बारे विस्तृत रूप से बताया गया । अंकित गुप्ता अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिये समय सीमा 30 दिन कर दी गई है तथा जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब आसानी से नही मिलेंगे।

वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद सिंघल द्वारा बताया गया कि एमएसएमई में पंजीकृत निर्माता व्यापारी को वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 15 दिन के अंदर भुगतान करना अनिवार्य है। यदि क्रेता और निर्माता विक्रेता के बीच अनुबंध है तो भुगतान की अधिकतम अवधि 45 दिन हो सकती है इस नियम को सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया हैं। अधिवक्ता दिनेश चंद्र द्वारा बताया गया कि यदि एमएसएमई में पंजीकृत निर्माता व्यापारी को समय सीमा में भुगतान नहीं किया गया तो इससे क्रेता व्यापारी को नुकसान उठाना पड़ेगा तथा समय सीमा में जितना भी भुगतान नहीं किया जायेगा, वह क्रेता व्यापारी की आय में जोड़ दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता राजीव कुमार रस्तोगी आयकर रिटर्न तथा एआईएस में उपलब्ध सूचनाओं में अंतर के बारे में बताया गया। सभा द्वारा कई नये आवेदकों को सदस्यता प्रदान की गई।

सभा में राकेश कुमार शर्मा,शिशिर गुप्ता, शाहिद हुसैन, विकास गोयल, हरिशंकर पाल, दीपक अग्रवाल, प्रवीन रावत, सौरभ कपूर, इलियास अहमद, राहुल सिंह, क्षितिज शर्मा, नीरज भटनागर, शावेज़ मलिक, गौरव गुप्ता आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। हिन्दुस्थान समाचार/निमित जायसवाल/सियाराम

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