ईडी ने जब्त की आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की संपत्ति

WhatsApp Channel Join Now
ईडी ने जब्त की आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की संपत्ति


लखनऊ, 28 अक्टूबर (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लखनऊ जोन ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की जमीन और इमारतों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अस्थायी रूप से अटैच (कुर्क) कर लिया है। संपत्ति की कीमत 426.46 करोड़ रुपये है, जबकि इसकी मौजूदा बाज़ार कीमत लगभग 1170 करोड़ रुपये है।

इस संबंध में ईडी ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि रामपुर जिले के गाँव सिंघानखेड़ा, जौहर नगर में स्थित यह यूनिवर्सिटी कैंपस 'मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट' के पास है। इस ट्रस्ट की स्थापना मोहम्मद आज़म खान ने की थी और वही इसे नियंत्रित करते हैं। साथ ही, वे इस यूनिवर्सिटी के मानद चांसलर भी हैं।

ईडी का कहना है कि रामपुर के अजीमनगर थाना में दर्ज 26 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू हुई थी। इन मामलों में आरोप था कि विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए किसानों की कृषि जमीन को जबरन कब्जे में ली गई। जब जिला प्रशासन ने जांच की तो उनकी रिपोर्ट के मुताबकि, सिंहानखेड़ा गांव में करीब 34 एकड़ में फैले शत्रु संपत्ति के 45 भूखंडों पर भी कथित तौर पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। ईडी की कार्रवाई के बाद शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ने जिला प्रशासन के जरिए इस जमीन का कब्जा वापस ले लिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / दीपक

Livevns.news Desk
Livevns.news Desk

768503 Articles

Share this story