मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने 10 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने 10 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की
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मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने 10 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की


मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने 10 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की


























मुरादाबाद, 14 जून (हि.स.)। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को थाना कुंदरकी क्षेत्र के ग्राम रतनपुर में आरोपित हनीफ की 10 बीघा भूमि अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी दारा ध्वस्त कर दिया गया। इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 के अंतर्गत सुसंगत धारा में आयोजित वार्ड संख्या 0668/2022 ध्वस्तीकरण आदेश पारित था।

कार्यवाही में प्राधिकरण के सहायक अभियंता केएन जगूड़ी एवं सागर गुप्ता, अवर अभियंता मुकेश सक्सेना एवं सभी प्रवर्तन टीम के कर्मचारियों के साथ थाना कुंदरकी पुलिस टीम उपस्थित रही। एमडीए उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि प्राधिकरण की जनमानस से अपील है कि बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये कोई भी निर्माण कार्य नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर प्राधिकरण द्वारा इसे सुसंगत धारा में कार्यवाही करते हुए कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है।

इसी प्रकार बहुत स्थानों पर अनियोजित रूप से अवैध प्लाटिंग कतिपय व्यक्तियों द्वारा की जा रही है , ऐसे समस्त भूखंड अवैध हैं। ऐसे भूखंडों पर कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा तथा प्राधिकरण कभी भी ऐसे निर्माणों को चिन्हित कर नियमानुसार ध्वस्त कर सकता है, जिसकी समस्त ज़िम्मेदारी निर्माणकर्ता की ही होगी। कोई भी भवन एवं भूखंड क्रय करने के पूर्व उक्त की वैधता की जानकारी प्राधिकरण कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें।

हिन्दुस्थान समाचार/निमित /दीपक/सियाराम

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