मऊ : गैंगस्टर सतीश सिंह उर्फ बबलू के 51 लाख के तीन मकान कुर्क

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मऊ : गैंगस्टर सतीश सिंह उर्फ बबलू के 51 लाख के तीन मकान कुर्क


मऊ, 06 अगस्त (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में प्रशासन ने पुलिस के साथ अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। यहां गैंगस्टर एक्ट के आरोपित सतीश सिंह उर्फ बबलू और उसके गिरोह के लोगों की अवैध रूप से अर्जित लगभग 50.69 लाख मूल्य के तीन मकानों को धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत कुर्क कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम की ओर से की गई है।

पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण करने और गैंगस्टर एक्ट के मामलों में अपराध से अर्जित चल-अचल संपत्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी नगर नितेश प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर के निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपित सतीश सिंह उर्फ बबलू के खिलाफ प्रभावी विवेचना और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की।

तीनों भाइयों ने अपराध से बनाई करोड़ों की संपत्ति

विवेचना के दौरान सामने आया कि मु0अ0सं0 498/2025, धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना सरायलखंसी में दर्ज मुकदमे के गैंग लीडर सतीश सिंह उर्फ बबलू तथा उसके सक्रिय साथी अवनीश सिंह उर्फ मिन्टू और मनीष सिंह उर्फ पिन्टू (दोनों सगे भाई) ने संगठित आपराधिक गतिविधियों से अवैध आर्थिक लाभ अर्जित कर अपने और परिवार के उपयोग के लिए मौजा जयसिंहपुर, परगना घोसी, तहसील सदर, जनपद मऊ में एक दो मंजिला और दो एक-एक मंजिला मकानों का निर्माण कराया था।

पुलिस जांच, राजस्व अभिलेखों, भौतिक निरीक्षण, स्थानीय सत्यापन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इन संपत्तियों की कुल अनुमानित बाजार कीमत 50,69,444.51 रुपये आंकी गई। इसके बाद पुलिस ने धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्की की संस्तुति के साथ रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भेज दी।

सभी अभिलेखों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने वाद संख्या 2122/2026 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या डी202615510002122) में 05 अगस्त 2026 को आदेश पारित करते हुए तीनों मकानों को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किए जाने का निर्देश जारी किया।

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में आज पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। नियमानुसार मुनादी, सूचना पट्ट की स्थापना, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराते हुए कुर्की की कार्रवाई पूरी की गई। साथ ही आदेशानुसार कुर्क की गई संपत्तियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए तहसीलदार सदर को रिसीवर नियुक्त कर संपत्ति उनके सुपुर्द कर दी गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / वेद नारायण मिश्र

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