नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को दो वर्ष की सजा, 3900 का अर्थदंड

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नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को दो वर्ष की सजा, 3900 का अर्थदंड


मथुरा, 23 अक्टूबर(हि.स.)। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज रामकिशोर यादव की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में अभियुक्त कमलकांत उर्फ सोनू को दो वर्ष का कारावास व 3900 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

सोमवार शाम स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता ने 27 फरवरी 2021 को थाना वृंदावन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता वृन्दावन में अपनी बहन के साथ कुम्भ स्नान कर अपने घर वापस आ रही थी। जब पीड़िता अपने घर के ठीक सामने आ गई तभी अचानक पीछे से कमलकान्त पुत्र मनोज निवासी पानीघाट, रामदास बगीचा, वृन्दावन ने आकर पीड़िता का हाथ पकड़ लिया तथा बदतमीजी करने लगा, छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ा और जान से मारने की धमकी देने लगा। पीडिता की तहरीर के आधार पर थाना-वृन्दावन में अभियुक्त कमलकान्त के विरुद्ध मुकदमा अन्तर्गत धारा-354, 506 भारतीय दण्ड संहिता में 28 फरवरी 2021 को पंजीकृत किया गया। जिसकी अपराध संख्या 162 / 2021 है।

सोमवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामकिशोर यादव ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त कमलकांत उर्फ सोनू को धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु दो वर्ष के कारावास तथा पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड, धारा-506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु एक वर्ष के कारावास तथा चार सौ रुपये के अर्थदण्ड तथा पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा-8 में अभियुक्त कमलकान्त उर्फ सोनू को छह माह के कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जायेंगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

हिन्दुस्थान समाचार/महेश/सियाराम

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