मथुरा: हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
मथुरा, 07 दिसम्बर(हि.स.)। हत्या के मामले में एडीजे-6 अभिषेक पाण्डेय ने गुरुवार को चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। एक आरोपित नाबालिग था, जिसकी पत्रावली पर जुवेनाइल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। शासन की ओर से इस मुकदमें की पैरवी सहायक शासकीय अभित्रका बृजेश कुंतल व बादी के निजी अधिवक्ता महेन्द्र गौतम द्वारा की गई।
उल्लेखनीय रहे कि रिफाइनरी थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़िया में रहने वाले देशराज को गांव के कुछ लोग लगन सगाई की कहकर 22 अप्रैल 2017 की रात को गोवर्धन के ग्राम जचांदा लेकर गए थे। अगले दिन देशराज का रक रंजित शव जींदा निवासी शिवचरन पुत्र मंगला के घर में मिला था। उसको लाठी डंडों से पीट-पीट कर हत्या की गई थी। सूचना मिलने के बाद गोवर्धन पुलिस ने शिवचरन के घर से देशराज का शव और हत्या में प्रयुक्त लाठी डंडे आदि बरामद किए थे।
मृतक के भाई गोकुलेश ने गोवर्धन थाने में प्रेम सिंह उर्फ पैमा पुत्र नवल सिंह, पनश्याम, भगवान सिंह पुत्रगण दुर्गपाल सिंह निवासीगण ग्राम खेड़िया थाना रिफाइनरी व शिवचरन निवासी ग्राम जींदा के अलावा एक नाबालिग के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सभी नामजदों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। नाबालिग की पत्रावली को जुवेनाइल कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया।
एडीजीसी बृजेश कुंतल व वादी के निजी अधिवक्ता महेन्द्र गीतम ने बताया कि अदालत ने प्रेम सिंह उर्फप्रेमा, घनश्याम, भगवान सिहं व शिवचरन को देशराज की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सभी अभियुक्त जमानत पर थे।
हिन्दुस्थान समाचार/महेश/राजेश
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