लोकसभा चुनाव: विज्ञापन जारी करने के पूर्व प्रत्यशियों को अनुमति लेना अनिवार्य

लोकसभा चुनाव: विज्ञापन जारी करने के पूर्व प्रत्यशियों को अनुमति लेना अनिवार्य
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लोकसभा चुनाव: विज्ञापन जारी करने के पूर्व प्रत्यशियों को अनुमति लेना अनिवार्य


मीरजापुर, 21 मार्च (हि.स.)। लोकसभा चुनाव की घोषणा एवं आदर्श आचार संहित लागू होने के बाद मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुवीक्षण कमेटी ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। प्रभारी अधिकारी एमसीएमसी अपर जिलाधिकारी एनजी देवेन्द्र प्रताप सिंह ने बातया कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के क्रम में समिति का गठन कर दिया गया है।

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी व अन्य प्रतिनिधि को स्थानीय समचार पत्र, टेलीविजन चौनल, सोशल मीडिया, रेडियो आदि में विज्ञापन प्रसारित करने के पूर्व मीडिया प्रमाणीकरण कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य हैं। मीडिया प्रमाणीकरण कार्यालय कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कंट्रोल बनाया गया है, जहां पर इलेक्ट्रिानिक मीडिया व स्थानीय केबल पर चलने वाले विज्ञपनों आदि पर समिति के सदस्य नजर रख रहे हैं। प्रिन्ट मीडिया में पेड न्यूज, विज्ञापन आदि पर भी जिला सूचना अधिकारी एवं उनके स्टाफ व समिति के सदस्य निगरानी कर रहे हैं। अनुमति प्राप्त न होने की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध भारत निर्वाचन आयोग के सुसंग धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/गिरजा शंकर/मोहित

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