लोन नहीं चुकाने पर कोर्ट के आदेश पर आरोपित व्यापारी व पार्टनर पर मुकदमा दर्ज

लोन नहीं चुकाने पर कोर्ट के आदेश पर आरोपित व्यापारी व पार्टनर पर मुकदमा दर्ज
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लोन नहीं चुकाने पर कोर्ट के आदेश पर आरोपित व्यापारी व पार्टनर पर मुकदमा दर्ज












मुरादाबाद, 29 जून (हि.स.)। महानगर के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया की रिटेल शाखा एकसैट्स स्माइल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सिटी क्रेडिट सेंटर के मुख्य प्रबंधक ने धारा 156 (3) के तहत कोर्ट में वाद दायर कर थाना नागफनी क्षेत्र में कांठ की पुलिया स्थित फर्म मैसर्स डिजाइनर क्रिएशन के संचालक मोहम्मद वसीम और उनके पार्टनर मोहम्मद अली पर धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगाया था। मामले में कोर्ट के आदेश पर शनिवार को थाना सिविल लाइंस पुलिस ने दोनों आरोपित पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

सिविल लाइंस स्थित एसबीआई की रिटेल शाखा एकसैट्स स्माइल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सिटी क्रेडिट सेंटर के मुख्य प्रबंधक गुरमीत रीहल सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने बताया कि मैसर्स डिजाइनर क्रिएशन के संचालक व सिविल लाइंस के रसूलपुर नगला खेत ताजपुर निवासी मोहम्मद वसीम और उनके पार्टनर नागफनी क्षेत्र के ख्वाजा नगरी निवासी मोहम्मद अली ने 21 फरवरी 2022 को सीजीटीएमएसई योजना के तहत सीसी लिमिट के लिए आवेदन किया था। यह आवेदन फर्म के प्रोपराइटर मोहम्मद वसीम की ओर से किया था। जिसमें बताया गया कि फर्म मेटल आर्टिकल की मैन्यूफैक्चरिंग का व्यापार करती है। 10 मार्च 2022 को फर्म को 14 लाख रुपये का लोन स्वीकृत कर दिया गया। इनके द्वारा यह लोन नही चुकाया गया।

सिविल लाइंस के क्षेत्राधिकारी अर्पित कपूर ने बताया कि मामले में आज कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी और गबन में केस दर्ज कर लिया गया है और विवेचना शुरू कर दी है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/निमित/सियाराम

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