क्रिसमस पर शराब दुकानों का समय बढ़ा, 24–25 दिसंबर को रात 11 बजे तक बिक्री की अनुमति

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की शराब दुकानों के खुलने के समय में अस्थायी बदलाव किया है। आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की सभी फुटकर शराब दुकानों पर मदिरा बिक्री की अवधि बढ़ा दी गई है। यह निर्णय शासन स्तर पर 9 दिसंबर 2025 को लिया गया था।

24 और 25 दिसंबर को बढ़े हुए समय तक खुलेंगी दुकानें
नई व्यवस्था के तहत 24 दिसंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक प्रदेश की सभी शराब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। पहले निर्धारित समय की तुलना में बिक्री अवधि बढ़ाई गई है, ताकि क्रिसमस और अन्य त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ और खरीदारी को सुचारू रूप से नियंत्रित किया जा सके।

जिलाधिकारियों को सख्त अनुपालन के निर्देश
आदेश में सभी जिलाधिकारियों और लाइसेंस प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है कि बढ़े हुए समय का सख्ती से पालन कराया जाए। किसी भी स्तर पर नियमों के उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सुरक्षा और निगरानी पर विशेष जोर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि समय बढ़ाने के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था, दुकानों की निगरानी और कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता होगी। इसके लिए पुलिस और आबकारी विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा गया है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।

सभी संबंधित अधिकारियों को भेजा गया आदेश
यह आदेश अपर मुख्य सचिव आबकारी, मंडलायुक्त, पुलिस अधिकारियों, जिलाधिकारी सहित आबकारी विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि त्योहारी अवधि में मदिरा बिक्री व्यवस्थित और नियंत्रित ढंग से संचालित हो, साथ ही आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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