जौनपुर : 18 वर्ष पुराने हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास, सहआरोपित बरी

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जौनपुर : 18 वर्ष पुराने हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास, सहआरोपित बरी


जौनपुर, 07 अगस्त (हि.स.)। जौनपुर जिले में अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने 18 वर्ष पुराने हत्या के मामले में शुक्रवार को आरोपित प्रेमचंद सरोज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में सह-आरोपित विनोद सरोज को आरोपों से बरी कर दिया गया।

अभियोजन के अनुसार, नेवढ़िया थाना क्षेत्र निवासी वादी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 2 मार्च 2008 की रात उसके पिता राजदेव मौर्य रोज की तरह भोजन करने के बाद गुतवन बाजार स्थित अपनी हार्डवेयर की दुकान पर सोने चले गए थे। आरोप है कि देर रात अज्ञात हमलावर दुकान पर पहुंचे और धारदार हथियार से उनकी हत्या कर फरार हो गए।

अगली सुबह जब परिजन दुकान पर पहुंचे तो राजदेव मौर्य का शव खून से लथपथ मिला। घटना की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान प्रेमचंद और विनोद सरोज का नाम प्रकाश में आया, जिसके बाद दोनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर प्रेमचंद उर्फ पप्पू सरोज को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

वहीं, दूसरे आरोपित विनोद सरोज के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर अदालत ने उसे दोषमुक्त करने का आदेश दिया।-----------------

हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

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